Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों (पर्यावरण-अनुकूल पटाखों) के इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दे दी है।मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना सीमित और संयमित ढंग से अनुमति दी जा सकती है।” CJI ने कहा कि पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी। गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
SC ने रखी ये शर्त?
- अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक
- रात 8 से 10 बजे तक पटाखा जलाने की मंजूरी
- सुबह 6 से 7 बजे भी पटाखे जलाने की अनुमति
- बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में पटाखे लाने की अनुमति नहीं
- गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा
- नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा
- ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे
SC के फैसले पर क्या बोली सीएम ?
Breaking News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और हरित एवं खुशहाल दिल्ली के संकल्प को साकार करें।