Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। सुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुव्रत घोष की पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है, हालांकि सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका
सुवेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इसमें राजनीतिक साजिश की आशंका है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच आवश्यक बताया है। कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद मामले पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
Suvendu Adhikari: हमले की पूरी घटना
यह घटना 10 जनवरी की रात की है, जब सुवेंदु अधिकारी पुरुलिया जिले से कोलकाता लौट रहे थे। पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना क्षेत्र में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। अधिकारी के अनुसार, हमलावर तृणमूल कांग्रेस के झंडे लिए हुए थे और उन्होंने बांस के डंडों से काफिले पर हमला किया। इस दौरान उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा।
पुलिस की भूमिका पर सवाल
सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि हमला काफी देर तक चलता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। किसी तरह वह वहां से निकलने में सफल रहे और इसके बाद सीधे पुलिस आउटपोस्ट जाकर फर्श पर बैठकर विरोध दर्ज कराया।
Suvendu Adhikari: केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट
इस घटना को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने सुवेंदु अधिकारी के कार्यालय से पूरी रिपोर्ट तलब की है। हमले से जुड़े पांच वीडियो गृह मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुवेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली।







