ख़बर का असर

Home » उत्तर प्रदेश » लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी सफलता: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत तीन अपराधियों को मिली सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला

लखीमपुर खीरी पुलिस की बड़ी सफलता: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत तीन अपराधियों को मिली सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला

लखीमपुर-खीरी-पुलिस-की-बड़ी-सफलता

Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अलग-अलग मामलों के तीन अपराधियों को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अभियोजन विभाग और पुलिस की टीम ने पुराने लंबित मामलों में त्वरित पैरवी सुनिश्चित की, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया।

आर्म्स एक्ट के मामले में यशवीर सिंह को सजा

पहला मामला वर्ष 2021 का है, जो थाना मैगलगंज से संबंधित है। पुलिस ने आरोपी यशवीर सिंह (पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम नकारा) के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 410/2021 पंजीकृत किया था। मंगलवार को माननीय न्यायालय JM मोहम्मदी खीरी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी यशवीर सिंह को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस सजा को सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर काटेबल दीपक कुमार और न्यायालय पैरोकार काटेबल अंकित कुमार की विशेष भूमिका रही।

Lakhimpur Kheri: 20 साल पुराने अवैध शस्त्र मामले में किरन उर्फ अरुन दोषी

न्यायालय की सक्रियता और पुलिस की पैरवी का दूसरा उदाहरण थाना कोतवाली सदर के एक पुराने मामले में देखने को मिला। वर्ष 2004 में आरोपी किरन उर्फ अरुन (पुत्र आनंद कुमार, निवासी मोतीनगर कॉलोनी) को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 2609/04 दर्ज था। लगभग दो दशकों से चल रहे इस मामले में माननीय न्यायालय CJM खीरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 13 जनवरी 2026 को फैसला सुनाया। अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। इस मामले में लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार और पैरोकार जयप्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

चोरी के मामले में राजेश सिंह को मिली सजा

तीसरा मामला भी थाना कोतवाली सदर से जुड़ा है, जो वर्ष 2015 का है। आरोपी राजेश सिंह (पुत्र शिवसरन, निवासी घनगवां, थाना गोला) को चोरी की घटना में संलिप्त पाए जाने पर धारा 379/411 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया था। माननीय न्यायालय CJM खीरी ने इस मामले में प्रभावी सुनवाई करते हुए राजेश सिंह को दोषी पाया और उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास समेत 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव और पुलिस टीम से हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार व पैरोकार जयप्रकाश ने सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

Lakhimpur Kheri: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ से अपराधियों में खौफ

लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत जिस तरह से पुराने और नए मामलों में प्रभावी पैरवी की जा रही है, उससे जनपद के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस महानिदेशक और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए खीरी पुलिस साक्ष्यों को समय पर कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है। अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। मिशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बच न पाए और पीड़ित को समय पर न्याय मिले।

Report By: Sanjay Kumar

ये भी पढ़े… 17 जनवरी को लखीमपुर खीरी में टीजीटी परीक्षा, प्रशासन ने कसी कमर, नकलविहीन परीक्षा के दिए मंत्र

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Share this post:

खबरें और भी हैं...

Live Video

लाइव क्रिकट स्कोर

Khabar India YouTubekhabar india YouTube poster

राशिफल