UP News: नगर पालिका परिषद अमरोहा की सीमा में संचालित ऐसे बैंकट हॉल और बारात घर, जो आयोजनों के दौरान सार्वजनिक मार्गों पर वाहनों की पार्किंग कराते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
पालिका के उप नगर आयुक्त डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यातायात व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। सार्वजनिक मार्गों पर अवैध पार्किंग के कारण न केवल जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, बल्कि आमजन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में कई बैंकट हॉल बिना कमर्शियल भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के तथा निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहे हैं। अधिकांश बैंकट हॉल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आयोजनों के दौरान आने वाले वाहन सार्वजनिक मार्गों पर खड़े कर दिए जाते हैं।
नियमों के उल्लंघन की शिकायतें
उप नगर आयुक्त ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी बारात घरों और बैंकट हॉल संचालकों को नोटिस जारी कर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, आयोजन के बाद बचे कचरे के उचित निस्तारण तथा सार्वजनिक मार्गों पर पार्किंग न कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पालिका के कर अधीक्षक, अवर अभियंता एवं सफाई निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि शासनादेशों का उल्लंघन कर संचालित बारात घरों और बैंकट हॉल में छापेमारी की जाए। छापेमारी के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न हो, कचरे का समुचित निस्तारण किया जाए और किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक मार्गों पर वाहनों की पार्किंग न कराई जाए। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि आदेशों एवं शासकीय मानकों का उल्लंघन करने वाले बैंकट हॉल संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
रिपोर्ट- मौ. अज़ीम
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