civil seva pension yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने परिवार पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए तलाकशुदा बेटियों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा सभी बेटियां अपने माता-पिता की पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र होंगी।
नए नियमों से होगी आर्थिक सुरक्षा
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 में संशोधन करते हुए तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन में शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार, पहले कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण तलाकशुदा बेटियां इस सुविधा से वंचित रह जाती थीं, लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद उन्हें भी आर्थिक सहारा मिलेगा।
civil seva pension yojana: नियमों में अन्य बदलाव और प्रावधान
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 और संबंधित नियमावली को मंजूरी दी है। इन नए प्रावधानों के तहत न केवल परिवार पेंशन, बल्कि सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी भुगतान और ई-सेवा पुस्तिका जैसी सुविधाओं में भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।नए नियमों में कर्मचारियों की निलंबन अवधि, अंशदान दरों की गणना, देरी की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की प्रक्रिया, और विभागीय जांच में ग्रेच्युटी वसूली जैसे मामलों को भी स्पष्ट किया गया है।
civil seva pension yojana: आवेदन प्रक्रिया
पारिवारिक पेंशन का लाभ लेने के लिए तलाकशुदा, अविवाहित और विधवा बेटियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग या कोषालय कार्यालय में आवेदन करना होगा। नियमों के प्रकाशित होने के बाद सरकार विस्तृत प्रक्रिया और दिशा-निर्देश भी जारी करेगी।
राहत और उम्मीद
सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य की हजारों महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो तलाक के बाद अपने माता-पिता पर आश्रित हैं और जिनके पास स्थायी आय का साधन नहीं है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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