UP News: विनियमित क्षेत्र अमरोहा कार्यालय से अनाधिकृत भवन निर्माण से संबंधित वाद की मूल पत्रावली गायब होने का मामला सामने आया है। मामले में शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की मांग की है।
मोहल्ला कोट निवासी शोभा शर्मा पत्नी शरद कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी शिकायत संदर्भ संख्या 20013722007500 दिनांक 09 नवंबर 2022 पर विनियमित क्षेत्र अमरोहा के अवर अभियंता द्वारा जांच आख्या 07 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत अनाधिकृत भवन निर्माण का वाद संख्या 3782-2022 सरकार बनाम अर्पित खंडेलवाल दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त वाद की पत्रावली नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र अमरोहा के कार्यालय में लंबित रही। वह स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नियमित पैरवी करती रहीं। वाद के शीघ्र निस्तारण के लिए 2 अप्रैल 2025 को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन इसके बाद से मूल पत्रावली बार-बार कार्यालय में जानकारी करने के बावजूद नहीं मिल सकी और न ही वाद का निस्तारण हुआ।
उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय के रिकॉर्ड कीपर और अवर अभियंता एक-दूसरे के पास पत्रावली होना बताकर टालते रहे। इतना ही नहीं, वाद संख्या 3782-2022 की मूल पत्रावली के साथ ही स्वीकृत मानचित्र संख्या 170-2011 की मूल पत्रावली भी उपलब्ध नहीं कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड को गायब या नष्ट कर दिया गया है, जिससे वाद में विपक्षी को लाभ पहुंच सकता है।
प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 20 नवंबर 2025 को भी जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत संदर्भ संख्या 20013725012495 व 20013726000222 दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई। मामले में मीडिया में समाचार प्रकाशित और प्रसारित होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले में तत्काल संज्ञान लेकर सरकारी रिकॉर्ड गायब करने के दोषी कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
Report BY- मौ. अज़ीम






