Bhagalpur News: सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर गजाधर मंडल के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल बिजनेस यूनिट (SBU) की आठ सदस्यीय टीम ने एक साथ तीन ठिकानों पर करीब छह घंटे तक छापेमारी कर भारी मात्रा में नकद, आभूषण और संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए हैं।
भागलपुर स्थित फ्लैट से गहने-नकदी बरामद
दरअसल, जीरोमाइल थाना क्षेत्र के रानी तालाब स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में इंजीनियर गजाधर मंडल की पत्नी और बेटा रहते हैं। यहीं से विजिलेंस टीम ने लगभग 8 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और 2 लाख रुपये नकद बरामद किए। इसके अलावा फ्लैट से कई फ्लैट और संपत्तियों से जुड़े कागजात भी मिले हैं।
Bhagalpur News: पैतृक गांव और कार्यालय पर छापेमारी
विजिलेंस की दूसरी टीम ने गजाधर मंडल के पैतृक गांव पीरपैंती में छापेमारी की, जबकि तीसरी टीम ने पटना स्थित उनके कार्यालय की तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्यों ने जांच एजेंसी को सहयोग किया। छापेमारी से पहले विजिलेंस टीम ने अपनी गाड़ी सुरक्षित स्थान पर खड़ी की, ताकि कार्रवाई की भनक किसी को न लगे। इसके बाद टीम सीधे फ्लैट में दाखिल हुई और एक-एक कमरे की बारीकी से तलाशी ली। पूरी कार्रवाई लगभग 6 घंटे तक चली, जिसके बाद टीम पटना के लिए रवाना हो गई।
करोड़ों की अवैध संपत्ति
विजिलेंस के DSP राजकुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इंजीनियर गजाधर मंडल ने विभिन्न पदों पर रहते हुए करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने 15 से 16 स्थानों पर प्लॉट खरीदे हैं। हालांकि भागलपुर स्थित फ्लैट से जमीन के कागजात नहीं मिले, लेकिन अन्य स्थानों से अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
Bhagalpur News: पत्नी के नाम भी संपत्ति
जांच के दौरान पता चला कि गजाधर मंडल और उनकी पत्नी संध्या के नाम से 16 जमीन की डीड जब्त की गई हैं, जो भागलपुर जिले से बरामद हुई हैं। इन जमीनों की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 41 लाख 81 हजार रुपये बताई जा रही है। जबकि विजिलेंस जांच में यह भी सामने आया है कि गजाधर मंडल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पटना, भागलपुर और अन्य स्थानों पर कई जमीनें, फ्लैट, वाहन, नकद राशि और आभूषण हैं। इन चल और अचल संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ 72 लाख 61 हजार रुपये है, जो उनकी ज्ञात वैध आय से करीब 2 करोड़ 82 लाख 61 हजार रुपये अधिक पाई गई है।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर गजाधर मंडल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b), 13(2), 12 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Report By: शयामानंद सिह
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