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सांप के जहर केस मामले में एल्विश यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव

Bigg Boss: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रहत दे दी है। कोर्ट ने यूट्यूबर के खिलाफ सांप के जहर की तस्करी और उसके सेवन से जुड़े मामले में चल रही आपराधिक कार्रवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना है कि दर्ज की गई शिकायत में प्रक्रियात्मक खामियां थी, हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नए सिरे से शिकायत दर्ज करने और जांच की अनुमति दी है।

उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से शिकायत दर्ज की गई थी, उसमें प्रक्रियात्मक खामियां थीं और कानून की नजर में यह शिकायत टिक नहीं सकती। कोर्ट ने कहा कि हम इसमें उठाए गए अन्य मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे, हालांकि साथ ही दोबारा नए सिरे से शिकायत दर्ज करवाने और जांच के मार्ग को खुला रखा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नए सिरे से शिकायत दर्ज करने या जांच करने की अनुमति है। कोर्ट ने यह भी माना कि एल्विश पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का फैसला किया।

Bigg Boss: क्या था मामला? 

आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने नवंबर 2023 में एक रेव पार्टी में कथित तौर पर सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 17 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। यूट्यूबर पर गंभीर आरोप लगे थे कि वे मनोरंजन के लिए वन्यजीव को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कानूनी तौर पर गलत है। मामले में दायर चार्जशीट में कहा गया था कि एल्विश यादव और सपेरे के बीच संपर्क था और वे पार्टियों के दौरान सपेरे को बुलाते थे। मामला सामने आने के बाद यूट्यूबर की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठे थे। लोगों का कहना था कि यह सब करके ही एल्विश ने मोटा पैसा कमाया था, लेकिन उनके पिता ने साफ किया था कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल यूट्यूबर अपनी रील में करते हैं, वो गाड़ियां किराए की होती थीं।

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