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बिहार में भी खुले में मांस बिक्री पर लगेगी रोक, यूपी जैसा सख्त नियम लागू करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी खुले में मांस बेचने पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि मांस की दुकानों को अब पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य होगा। सिर्फ वही दुकानदार मांस बेच सकते हैं, जिनके पास Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) और स्थानीय नगर निकाय का वैध लाइसेंस हो।

Bihar news: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी खुले में मांस बेचने पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि मांस की दुकानों को अब पर्दे या शीशे से ढकना अनिवार्य होगा, ताकि राहगीरों को किसी तरह की असुविधा न हो। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि अब बिना लाइसेंस कोई भी मांस नहीं बेच सकेगा। केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के तहत बिक्री कर पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि शव वाहनों पर अब किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा।

Bihar news: उत्तर प्रदेश में क्या हैं नियम?

उत्तर प्रदेश में पहले से ही खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू हैं। वहां किसी भी दुकान पर मांस को खुले में टांगना या प्रदर्शित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना जरूरी होता है, ताकि बाहर से मांस दिखाई न दे। इसके साथ ही, मांस की दुकानें किसी भी धार्मिक स्थल या शैक्षणिक संस्थान से तय दूरी (50 से 100 मीटर) के भीतर नहीं खोली जा सकतीं। इसका उद्देश्य जनभावनाओं का सम्मान बनाए रखना बताया जाता है।

Bihar news: सिर्फ वही दुकानदार मांस बेच सकते हैं, जिनके पास Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) और स्थानीय नगर निकाय का वैध लाइसेंस हो। दुकानों में साफ-सफाई के सख्त मानक लागू होते हैं, जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था और कचरे का सुरक्षित निपटान शामिल है। यूपी में मांस के अवशेष सड़क या नालियों में फेंकना भी प्रतिबंधित है। अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह रोक है और केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस से प्रमाणित मांस ही बेचा जा सकता है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, दुकान सील करना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाती है। अब देखना होगा कि बिहार में इन नियमों को किस तरह और कितनी सख्ती से लागू किया जाता है।

 

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