Entertainment: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों कानूनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में उनके चेक बाउंस से जुड़े पुराने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उन्हें फिलहाल जेल न भेजने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अभिनेता खुद कोर्ट में मौजूद रहे और अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उन्होंने पहले ही काफी रकम चुका दी है।
जमानत याचिका और भुगतान का विवरण
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। साथ ही, अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने की जानकारी दी। वकील के अनुसार, ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ को अब तक 4.25 करोड़ रुपये अदा किए जा चुके हैं और 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आज जमा किया जा रहा है। अदालत ने इस भुगतान से संतोष जताया और उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजने का फैसला सुनाया।
Entertainment: जेल की सजा और राजपाल यादव का पक्ष
राजपाल यादव ने कोर्ट में भावुक होते हुए कहा कि 2016 में उन्हें 10.40 करोड़ रुपये चुकाने का निर्देश मिला था। उन्होंने बताया कि उन्होंने भुगतान करने की पूरी कोशिश की और 2018 में अपने एक मित्र की 28 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागजात भी प्रस्तुत किए। अभिनेता ने कहा कि उन्होंने पहले ही 2 करोड़ रुपये चुका दिए थे, लेकिन बाकी 8 करोड़ रुपये न दे पाने की वजह से दूसरी पार्टी ने उन्हें जेल भेजने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि “मैंने उस 8 करोड़ रुपये की जगह जेल की सजा पूरी कर ली है, इसलिए तकनीकी रूप से वह पैसा अब खत्म हो जाना चाहिए।” साथ ही उन्होंने जोड़ा कि उनकी फिल्म में 5 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 22 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिससे उन्हें 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
कोर्ट की सलाह और अगली सुनवाई
Entertainment: सुनवाई के दौरान जज ने राजपाल यादव को सलाह दी कि वे ऐसी कोई बात न करें जो उनके खिलाफ जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर उन्होंने बकाया पैसा चुका दिया तो मामला खत्म हो जाएगा, अन्यथा उन्हें बहस के लिए तैयार रहना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को तय की गई है।
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