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दलित महिला से अभद्रता मामले में 12 दोषियों को 5 साल की सजा

Karnataka News

Karnataka News: कर्नाटक के बेलगावी जिले के वंटामुरी गांव में दलित महिला के साथ हुई अमानवीय घटना के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। स्थानीय अदालत ने इस शर्मनाक मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। यह घटना दिसंबर 2023 में सामने आई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

क्या है पूरा मामला

10 दिसंबर 2023 को 42 वर्षीय दलित महिला को उसके घर से जबरन बाहर घसीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए और गांव में घुमाया गया। इसके बाद उसे बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि यह हिंसा इसलिए की गई क्योंकि महिला का बेटा गांव की एक लड़की के साथ भाग गया था। लड़की के परिवार और रिश्तेदारों ने बदले की भावना से इस घटना को अंजाम दिया।

Karnataka News: कोर्ट का फैसला और सजा

बेलगावी के 10वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एच.एस. मंजूनाथ ने सभी 12 आरोपियों को 12 धाराओं में दोषी पाया। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और हर धारा के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनते ही दोषियों और उनके परिजनों की आंखों में आंसू दिखाई दिए।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई

इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस की विफलता को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसे महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल बताते हुए स्वतः संज्ञान लिया। बाद में पुलिस की तत्परता दिखाने वाले अधिकारियों और ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने पीड़िता को दो एकड़ जमीन भी प्रदान की थी।

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