Kazakhstan LGBT Propaganda Ban Law 2025: बुधवार 29 अक्टूबर के दिन कजाकिस्तान के निचले सदन में एक कानून पारित किया गया। जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एवं मीडिया में एलजीबीटी से जुड़े प्रचार पर रोक लगाता है और एलजीबीटी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिए जाने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई साथ ही अपराध दोहरा ने पर 10 दिन के लिए जेल भी हो सकती है।

रॉयटर्स के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि यह कानून जर्मनी, रूस अथवा हंगरी जैसे देशों में पारित हुए कानून से मेल खाता है। कजाकिस्तान के निचले सदन से पारित होने के बाद अब यह कानून सीनेट में भेजा जाएगा, जहां भी इसके स्वीकृत होने की पूरी तरह संभावना बताई जा रही है।
मानवाधिकार संगठन ने जताई चिंता
LGBT Propaganda Ban Law 2025: कजाख के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव द्वारा “पारंपरिक मूल्यों” को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। अब ये विधेयक कानून का रूप तभी लेगा जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। यही नहीं, सर्वसम्मति के साथ सांसदों ने इस प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी तरफ बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का कहना है कि इस तरह का कानून “अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का स्पष्ट उल्लंघन” है। इस विधेयक के समर्थन में कजाख शिक्षा मंत्री गनी बेइसेम्बेव ने सांसदों से कहना था कि, “बच्चे और किशोर प्रतिदिन ऑनलाइन ऐसी जानकारी लेते हैं, जो परिवार, नैतिकता और भविष्य के बारे में उनके विचारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।”

Kazakhstan LGBT: शिक्षा मंत्री ने बच्चों पर प्रभाव को बताया खतरा
LGBT Propaganda Ban Law 2025: आपको बता दें, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एलजीबीटी प्रोपेगेंडा के बच्चों और किशोरों पर होने वाले प्रभाव को लेकर एक अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन का जो भी नतीजा था, उसे पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि एलजीबीटी प्रोपेगेंडा बच्चों के खिलाफ है। इसके बाद इसे बैन करने को लेकर 6 अगस्त 2024 को मुद्दा उठाया गया। जिसका एलजीबीटी कम्युनिटी विरोध कर रही थी।
आईएएनएस
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