Kingfisher News: लंबे समय से बकाये वेतन और अन्य देयों का इंतजार कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पहल और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब कर्मचारियों को 311.67 करोड़ रुपये की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री से यह राशि हासिल की है। इसे अब आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) के माध्यम से पात्र कर्मचारियों में वितरित किया जाएगा।
डीआरटी के आदेश से मिली मंजूरी
यह प्रक्रिया ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)-I, चेन्नई के 12 दिसंबर 2025 के आदेश के बाद आगे बढ़ सकी। न्यायाधिकरण ने ईडी द्वारा पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को लौटाए गए कुर्क शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को कर्मचारियों के बकाये के लिए जारी करने का निर्देश दिया।
Kingfisher News: जांच में सामने आया ऋण घोटाला
ईडी ने यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले के आधार पर शुरू की थी, जिसमें विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और उससे जुड़ी कंपनियां आरोपी थीं। जांच में सामने आया कि लिए गए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा अन्य कर्ज चुकाने, विदेशी लेनदेन और अनधिकृत उपयोग में लगाया गया।
Kingfisher News: हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी ने पीएमएलए के तहत 5,042 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं, जबकि सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत 1,694 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां जब्त की गईं। इसके अलावा, एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम को कुल 14,132 करोड़ रुपये की संपत्तियां लौटाई गईं, जिससे वसूली का बड़ा एसेट पूल तैयार हुआ।
कर्मचारियों के बकाये को मिली प्राथमिकता
ईडी ने एसबीआई और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करते हुए कर्मचारियों के भुगतान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इसके बाद एसबीआई ने डीआरटी में आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर यह राशि कर्मचारियों के लिए जारी करने का आदेश दिया गया। गौरतलब है कि विजय माल्या को वर्ष 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। इससे पहले संसद में भी बताया गया था कि विजय माल्या, नीरव मोदी और नितिन संदेसरा सहित कई लोगों को हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटालों के मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया है।
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