Lakhimpur Kheri: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिले में आगामी 13 दिसंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी सहित सभी तहसीलों में एक साथ आयोजित की जाएगी।
तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह के निर्देशन में लोक अदालत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आयोजन के नोडल अधिकारी अपर जिला जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज/सचिव वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का अधिकतम निस्तारण करना है, ताकि न्याय प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया जा सके।
Lakhimpur Kheri: वादकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर
अपर जिला जज/सचिव वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि लोक अदालत में मामलों का समाधान तेजी से, सरल प्रक्रिया के साथ और न्यूनतम व्यय में उपलब्ध कराया जाता है। यह वादकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपने मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कराकर समय और धन दोनों की बचत कर सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी वादकारियों से अपील की कि वे 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने वादों का निस्तारण कराएं और इस जनहितकारी पहल को सफल बनाने में योगदान दें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित वादों को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा…
- यातायात एवं लघु आपराधिक प्रकरण
- नगर पालिका से संबंधित विवाद
- बैंक वाद (धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम)
- विद्युत एवं जल विवाद, विशेषकर चोरी संबंधी मामले
- राजस्व वाद
- पारिवारिक एवं व्यवहारिक मामले
- उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरण
- अन्य सभी समझौतापरक वाद
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान न केवल न्याय व्यवस्था पर भार कम करता है, बल्कि सामाजिक सामंजस्य भी मजबूत करता है। जिले के हजारों वादकारियों को इस अवसर का लाभ उठाने और अपने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायालय पहुंचने की अपील की गई है।
Report By: संजय कुमार राठौर
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