Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों को सख़्त सज़ा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जनपद के अलग-अलग थानों से जुड़े तीन गंभीर आपराधिक मामलों में माननीय न्यायालय ने कुल 6 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दोषियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास
पहला मामला थाना नीमगांव क्षेत्र का है। वर्ष 2014 में अभियुक्त असलम पुत्र अल्ताफ और सुफियान पुत्र मुसाफिर ने एक किशोरी को खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस संबंध में धारा 376-डी भादवि के तहत मुकदमा (मु0अ0सं0 204/14) दर्ज किया गया था। माननीय SPL/EC कोर्ट खीरी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्रत्येक को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक श्रीमती कीर्ती शुक्ला एवं कोर्ट पैरोकार राजाबाबू की प्रभावी पैरवी अहम रही।

दूसरा मामला थाना ईसानगर से जुड़ा है, जहां वर्ष 2000 में अभियुक्त हरिप्रसाद, रामकिशोर और बब्बूलाल ने वादी पर गोली चलाकर और धारदार हथियार से हमला किया था। धारा 34/307, 34/334, 34/325, 504 भादवि के तहत दर्ज मुकदमे (मु0अ0सं0 126/2000) में माननीय डीजे कोर्ट खीरी ने तीनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इस प्रकरण में लोक अभियोजक अरविन्द त्रिपाठी और कोर्ट पैरोकार राकेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही। जबकि तीसरा मामला थाना मितौली क्षेत्र का है। वर्ष 2004 में अभियुक्त राम सिंह पुत्र सीताराम ने वादी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया था। धारा 323/324/504 भादवि के तहत दर्ज मुकदमे (मु0अ0सं0 329/2004) में माननीय ACJM-01 कोर्ट खीरी ने अभियुक्त को 1 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 1200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस केस में लोक अभियोजक अखिलेश प्रकाश और कोर्ट पैरोकार धर्मेंद्र कुमार ने सशक्त पैरवी की।

Lakhimpur Kheri: पीड़ितों को न्याय
लखीमपुर खीरी पुलिस का कहना है कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लंबित मामलों में भी प्रभावी पैरवी जारी रहेगी। इस कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल बना है और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस लगातार कार्य कर रही है।
Report BY: संजय कुमार
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