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MeitY का X Corp को कड़ा नोटिस, Grok AI के दुरुपयोग पर 72 घंटे में कार्रवाई का अल्टीमेटम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X Corp (पूर्व में ट्विटर) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन न करने पर कड़ा नोटिस जारी किया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने IT मंत्रालय को पत्र लिखकर Grok AI के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया।

Technology: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X Corp (पूर्व में ट्विटर) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन न करने पर कड़ा नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने X को 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि X को यह बताना होगा कि उसने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं, प्लेटफॉर्म के मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) की भूमिका क्या रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन कैसे किया गया है।

Technology: Grok AI के दुरुपयोग पर सख्त रुख

आईटी मंत्रालय ने X को लिखे पत्र में उसकी AI सेवा “Grok” के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मंत्रालय के मुताबिक, कुछ यूजर्स Grok AI का इस्तेमाल करके महिलाओं के खिलाफ अश्लील, आपत्तिजनक और यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरें व कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। सरकार ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाया जाए और यह जानकारी दी जाए कि दोषी यूजर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर X Corp समय पर और प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रियंका चतुर्वेदी के पत्र के बाद बढ़ी कार्रवाई

Technology: यह मामला तब और गंभीर हो गया जब राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने IT मंत्रालय को पत्र लिखकर Grok AI के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इसके बाद मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर संज्ञान लिया जिनमें बताया गया था कि AI तकनीक का इस्तेमाल महिलाओं को निशाना बनाकर फर्जी और आपत्तिजनक चित्र व वीडियो बनाने में किया जा रहा है। MeitY ने अपने पत्र में कहा है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल महिलाओं की निजता और गरिमा का उल्लंघन करती हैं, बल्कि यौन उत्पीड़न जैसी मानसिकता को सामान्य बनाती हैं और कानूनी सुरक्षा तंत्र को कमजोर करती हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदारी से और सख्ती से काम करना होगा।

 

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