ख़बर का असर

Home » उत्तर प्रदेश » मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा को झटका, मऊ कोर्ट ने 9.44 करोड़ की संपत्ति जब्ती पर लगाई अंतिम मुहर

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा को झटका, मऊ कोर्ट ने 9.44 करोड़ की संपत्ति जब्ती पर लगाई अंतिम मुहर

मुख्तार अंसारी

UP News: मऊ जिले से मुख्तार अंसारी परिवार के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है। एमपी–एमएलए विशेष अदालत मऊ ने 10 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अफ्शा अंसारी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि 9.44 करोड़ रुपये मूल्य की जिस संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया था, उसकी कार्रवाई पूरी तरह वैध, न्यायसंगत और कानून के अनुरूप है। इस तरह प्रशासन द्वारा जारी कुर्की आदेश को अंतिम रूप से अदालत की मुहर मिल गई।

दिसंबर 2021 का मामला

घटना की पृष्ठभूमि दिसंबर 2021 की है, जब गाज़ीपुर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफ्शा अंसारी के नाम दर्ज उक्त संपत्ति को जब्त कर लिया था। प्रशासन की विस्तृत जांच में यह निष्कर्ष सामने आया था कि यह जमीन कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के आपराधिक नेटवर्क के जरिए अर्जित अवैध आय से खरीदी गई थी। जांच में जुटाए गए सभी दस्तावेज, रिपोर्ट और अभिलेख अदालत के समक्ष प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए गए।

UP News: आय के वैध स्रोतों

अदालत में प्रशासन की ओर से भूमि अभिलेख, खरीद–बिक्री के दस्तावेज, बैंक लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड, आय–व्यय का वित्तीय विश्लेषण, पुलिस रिपोर्ट तथा राजस्व विभाग की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की गईं। कोर्ट ने इन सभी दस्तावेजों को विश्वसनीय और सुसंगत माना। न्यायालय के अनुसार प्रस्तुत सामग्री यह दर्शाती है कि संपत्ति का स्रोत संदिग्ध है और खरीद में अवैध धन का उपयोग किया गया है। दूसरी ओर, अफ्शा अंसारी अदालत को यह संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सकीं कि उनकी आय के वैध स्रोतों से इस संपत्ति की खरीद संभव हुई थी।

अदालत के इस निर्णय के बाद जिला प्रशासन का कुर्की आदेश पूरी तरह प्रभावी हो गया है और अब इसके क्रियान्वयन में कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई है। इसे मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े मामलों में प्रशासन की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों के दौरान मुख्तार अंसारी, उनके परिवार और सहयोगियों की अवैध संपत्तियों, कब्जों और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया गया है। कई करोड़ों की संपत्तियाँ पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं, और यह फैसला उस क्रम में प्रशासनिक कार्रवाई को और अधिक मजबूती प्रदान करता है।

ये भी पढ़े… ‘पत्नी को कोई होटल ले जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं…’ वाराणसी में युवक ने दुखों से हारकर की खुदकुशी

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Share this post:

खबरें और भी हैं...

Live Video

लाइव क्रिकट स्कोर

khabar india YouTube posterKhabar India YouTube

राशिफल