UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख अपना लिया है। जामा मस्जिद के पास हुए विवाद के बाद अब प्रशासन ने चौधरी सराय इलाके में स्थित ‘दादा मियां मजार’ और वहां बनी एक मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया है। राजस्व विभाग की जांच के बाद इन निर्माणों को हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
UP News: 32 बीघा जमीन की पैमाइश में हुआ खुलासा
बुधवार को तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम चौधरी सराय पहुंची। टीम ने वहां मौजूद कब्रिस्तान की भूमि की गहन जांच और पैमाइश की। सरकारी अभिलेखों (रिकॉर्ड) के अनुसार, यह पूरी 32 बीघा जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। हालांकि, जांच में पाया गया कि लगभग एक बीघा हिस्से पर मस्जिद और दादा मियां की मजार का निर्माण कर लिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।
UP News: बाजार लगाने पर भी लगी पाबंदी
प्रशासन ने न केवल अवैध निर्माण को चिन्हित किया है, बल्कि उस स्थान पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। तहसीलदार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में प्रशासन की अनुमति के बिना वहां किसी भी प्रकार का बाजार या व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी।
15 दिनों का दिया गया अल्टीमेटम
राजस्व टीम ने मौके पर ही मौजूद लोगों को सूचित किया कि कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद और मजार का निर्माण गैर-कानूनी है। प्रशासन ने प्रबंधन को 15 दिन का समय देते हुए अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई न होने पर प्रशासन द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है।
इलाके में बढ़ी हलचल
शहर में एक के बाद एक धार्मिक स्थलों से जुड़े भूमि विवादों के सामने आने से प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट पर है। चौधरी सराय में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और प्रबंधन के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई भू-राजस्व नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
यह भी पढ़े…जामा मस्जिद अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, MCD को दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश







