Irctc Scam: आईआरसीटीसी घोटाला केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी को शनिवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। राबड़ी देवी ने मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोंगने को हटाने और केस को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की थी। हालांकि, इस याचिका पर सुनवाई पूरी न होने की वजह से अगली तारीख 9 दिसंबर तय की गई है।
जज पर पक्षपात के आरोप
शनिवार को हुई सुनवाई में राबड़ी देवी के वकील ने जज विशाल गोंगने पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जज पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और जून 2026 तक जल्दबाजी में फैसला सुनाने की तैयारी में हैं। वकील ने यह भी कहा कि कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा। वकील ने यह मुद्दा भी उठाया कि आरोप तय करने के समय चुनावी व्यस्तता के बीच उनके मुवक्किलों को दिल्ली बुलाया गया, जिससे उन्हें भारी असुविधा हुई।
Irctc Scam: 103 आरोपियों की परेशानी पर चिंता
वकील के अनुसार, इस मामले में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से कई पटना और दूरदराज के इलाकों से आते हैं। कोर्ट उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है। शुक्रवार को एक आरोपी अदालत नहीं पहुंच पाया, तो सीबीआई ने तुरंत उसकी जमानत रद्द करने की मांग शुरू कर दी। वकील ने कहा कि लालू परिवार को कथित रूप से विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। मामले के एक अन्य आरोपी और सुजाता होटल्स के मालिक विनय कोचर ने भी राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका का समर्थन किया।
सीबीआई के आरोप और जमीन सौदे का मामला
जांच एजेंसी सीबीआई के अनुसार, लालू प्रसाद यादव पर आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव अनुबंध को कोचर ब्रदर्स को देने के बदले लाभ लेने का आरोप है। जांच में दावा किया गया कि इसके एवज में कोचर ब्रदर्स ने पटना की एक जमीन ऐसी कंपनी को बेच दी जो लालू परिवार से जुड़ी थी। यह जमीन पहले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (डीएमसीपीएल) के नाम थी, जिसे बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी में परिवर्तित किया गया। अंततः इस संपत्ति का नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथों में चला गया।
Irctc Scam: 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने याचिका पर पूर्ण सुनवाई न होने के कारण अगली तारीख 9 दिसंबर (मंगलवार) तय की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राबड़ी देवी की जज बदलने की मांग पर कोर्ट क्या फैसला लेता है।
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