UP News: बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदते समय दो हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। एक हेलमेट ड्राइवर और दूसरा पीछे बैठने वाले यात्री के लिए होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
हेलमेट खरीदना डीलरों के लिए भी अनिवार्य
यूपी परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने सभी दोपहिया वाहन डीलरों को निर्देश दिए हैं कि वाहन बेचते समय ISI मार्क वाले दो हेलमेट ग्राहक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होंगे। हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले को ही देनी होगी। परिवहन आयुक्त ने कहा कि पिछली पहल में हेलमेट बिक्री को अनिवार्य करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसका असर सीमित रहा। इसलिए इस बार राज्य सरकार ने इसे कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है।
UP News: सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के मामलों पर लगातार बैठकें की हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल सही ढंग से काम करें और ब्लैक स्पॉट की पहचान की जाए। इसके साथ ही रफ्तार पर नियंत्रण भी जरूरी है। परिवहन आयुक्त के अनुसार, पीछे बैठने वाले यात्रियों में हेलमेट पहनने की आदत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमिटी और रोड सेफ्टी विभाग ने सभी राज्यों को हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।
आंकड़े बताते हैं गंभीरता
रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 45% हादसे दोपहिया वाहनों से हुए। इनमें 54,568 लोगों की मौत हुई, जो सड़क हादसों में हुई कुल मौतों का लगभग 70% है। अधिकतर मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इस नई पहल से दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
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