Up news: गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 26 जनवरी और आने वाले धार्मिक व सांस्कृतिक त्योहारों को देखते हुए जारी किया गया है। यह धारा 16 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान जिले में सुरक्षा से जुड़ी कई सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी।
Up news: क्यों लागू की गई धारा 163?
प्रशासन के मुताबिक, गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि जैसे बड़े आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनाव से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। इन गतिविधियों पर रहेगी रोक, सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध, बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली या सभा पर रोक, जाति या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति हथियार, विस्फोटक सामग्री, पत्थर, ईंट, बोतल या ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करना प्रतिबंधित सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन उड़ाने और वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक।
होटल और पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश
Up news: होटल मालिक पहचान पत्र की जांच किए बिना किसी को कमरा नहीं देंगे, पेट्रोल पंपों पर कंटेनर में पेट्रोल या डीजल बेचने पर रोक, केवल वाहनों में ही ईंधन दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये सभी कदम जन सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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