Bihar News: रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर नरेश गांव में करीब चार वर्ष पूर्व हुई महिला की निर्मम हत्या के मामले में जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही हत्या समेत अन्य धाराओं में भी दोषी करार देते हुए अदालत ने ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या
मामले के अनुसार, 5 मार्च 2022 को रामपुर नरेश गांव में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के दौरान अपनी पत्नी को गोली मार दी थी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और मामले को लेकर काफी आक्रोश देखा गया था। मृतका के भाई भरत चौधरी ने इस मामले में करगहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
Bihar News: पांच गवाहों की गवाही के बाद दोष सिद्ध
मामले का ट्रायल जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई, जिनके बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे-14 प्रहलाद कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा दी गई है, जो सभी एक साथ प्रभावी होंगी।
चार साल बाद मिला न्याय
करीब चार वर्षों तक चले इस मुकदमे के बाद आए फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की जीत बताया है। वहीं, इस फैसले को समाज के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि घरेलू हिंसा और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कानून सख्ती से कार्रवाई करता है। वहीं इस फैसले के बाद रामपुर नरेश गांव और आसपास के इलाकों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे फैसले अपराधियों में कानून का डर पैदा करते हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद देते हैं।
Report BY: Divakar Tiwari
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