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सासाराम में दरिंदगी पर न्याय की चोट, दो दोषियों को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

Bihar News

Bihar News: रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरमाबाद गांव में बीते छः वर्ष पूर्व एक महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एडीजे चौदह की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है और नहीं देने की स्थिति में छः माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

लगभग छः वर्ष बाद आया फैसला

चेनारी थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव में घटी घटना बीते 6 वर्ष पूर्व की है। मामले की प्राथमिकी चेनारी थाना कांड संख्या 32/2020 के तहत दर्ज हुई, जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 34/2021 में चल रहा था। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बीते 18 फरवरी 2020 को खुरमाबाद गांव में रात्रि करीब 10 बजे घर से शौच के लिए नहर किनारे निकली एक महिला को गांव के हीं मुन्ना कुरैशी एवं इकबाल कुरैशी नामक दो लोगों ने जबरन अपने पिकअप वैन में उठा लिया और फिर किसी सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

Bihar News: मामले में 16 लोगों की हुई गवाही

मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 लोगों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिस पर जिला जज 14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने आज अपना फैसला देते हुए खुरमाबाद गांव निवासी दो अभियुक्तों मुन्ना कुरैशी एवं इकबाल कुरैशी को 50-50 हजार रुपए अर्थदंड सहित सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Report By: Divakar Tiwari

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