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Lok Adalat 2026: दिल्ली में 14 फरवरी को विशेष ट्रैफिक लोक अदालत, बकाया चालानों से मिलेगी राहत

Lok Adalat 2026: राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान को लेकर परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 14 फरवरी 2026 को दिल्ली में विशेष ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग अपने लंबित चालानों का निपटारा कम जुर्माने के साथ करा सकेंगे। यह पहल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संयुक्त प्रयास से की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया में सरल और त्वरित समाधान मिल सके।

Lok Adalat 2026: इन सात कोर्ट परिसरों में लगेगी लोक अदालत

यह विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में आयोजित की जाएगी। जिन वाहन चालकों के चालान लंबे समय से लंबित हैं, वे निर्धारित तिथि पर संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया मामलों को समाप्त करें।

Lok Adalat 2026: किन मामलों में मिल सकता है जुर्माने में लाभ

लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर सुनवाई की जाएगी। इसमें तेज रफ्तार से वाहन चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करना, रेड लाइट पार करना, प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी और अवैध नंबर प्लेट जैसे मामलों के चालान शामिल हैं। इन मामलों में जुर्माने की राशि में आंशिक राहत मिल सकती है, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक रूप से सहूलियत होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना जरूरी है। इच्छुक व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या उपलब्ध कराए गए क्यूआर कोड के माध्यम से अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं, जबकि कुल सीमा 2 लाख चालानों की तय की गई है। इसलिए समय रहते पंजीकरण कराना आवश्यक है।

Lok Adalat 2026: साथ लेकर जाएं ये जरूरी दस्तावेज

चालान डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, जिसके पश्चात एक टोकन नंबर मोबाइल या ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। लोक अदालत में उपस्थित होते समय चालान या नोटिस की प्रिंट कॉपी साथ रखना अनिवार्य है। इसके अलावा वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज भी साथ रखने चाहिए, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।दिल्ली में आयोजित यह विशेष ट्रैफिक लोक अदालत उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जो लंबे समय से अपने चालानों को लेकर परेशान हैं। समय पर पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर वे अपने मामलों का त्वरित और सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

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