Aniruddhacharya Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। महिलाओं पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में गंभीर मोड़ आ गया है। मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर याचिका के आधार पर की गई है।
क्या है पूरा मामला?
अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि “आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं।” यह बयान सामने आने के बाद बड़ा हंगामा मच गया। कई महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी।
Aniruddhacharya Maharaj: थाने में नहीं हुई थी FIR, कोर्ट में पहुंची याचिका
इस विवाद के बाद शिकायतकर्ता मीरा राठौर ने पहले थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीधे सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए मामले को स्वीकार कर लिया और कथावाचक के खिलाफ परिवाद दर्ज कर दिया।
कोर्ट की अगली सुनवाई 1 जनवरी को
सीजेएम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब इस केस में अगली सुनवाई 1 जनवरी को होगी। इसी दिन वादी के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिनके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। परिवाद दर्ज होने के बाद अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।
Aniruddhacharya Maharaj: बयान से गर्माया था माहौल
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे महिलाओं का मानहानि करने वाला बयान बता रहे हैं, वहीं इस पर कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब कोर्ट में मामले के आगे बढ़ने से यह विवाद और गंभीर रूप ले सकता है।
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