Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान इन दिनों जेल में रहते हुए लगातार नाराजगी का इज़हार कर रहे हैं। सेहत बिगड़ने की वजह से बैठने के लिए कुर्सी की मांग करने पर जेल प्रशासन ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद आजम खान भड़क उठे। उन्होंने अपनी बहन और बेटे से मुलाकात तक से इंकार कर दिया।
जेल प्रशासन ने कुर्सी देने से किया इंकार
जेलर सुनील सिंह ने स्पष्ट कहा कि जेल मैनुअल में किसी कैदी को कुर्सी देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रशासन के अनुसार सभी कैदियों के लिए नियम एक समान हैं, चाहे वे कितने भी बड़े राजनीतिक नेता क्यों न हों।आजम खान ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि खड़े रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन अधिकारियों ने नियमों को सर्वोपरि बताते हुए मामला रफा-दफा कर दिया।
Azam Khan: कंबल को लेकर भी जताया गया था विरोध
इससे पहले सोमवार रात आजम ने घर से आया कंबल मंगवाया था। जेल प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देकर इसे देने से मना कर दिया। उस समय भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी।हालांकि अब उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अतिरिक्त कंबल, चादर और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं।आजम खान ने भोजन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी। इसके बाद अब उनका खाना जेल स्टाफ की मौजूदगी में ही दिया जा रहा है। बुधवार को दवाइयां खत्म होने के बाद जेल प्रशासन ने बाजार से दो दवाइयां खरीदकर उपलब्ध कराईं।
महीने में चार बार मुलाकात की अनुमति
जेल नियमों के मुताबिक, कोई भी कैदी महीने में सिर्फ चार लोगों से आम मुलाकात कर सकता है। पहले 15 दिनों में दो और अगले 15 दिनों में दो मुलाकातों की अनुमति रहती है। वकीलों की मुलाकातों पर ऐसी पाबंदी नहीं होती। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील बंदियों पर विशेष नजर जरूरी है।
Azam Khan: 26 नवंबर को पासपोर्ट केस की सुनवाई
अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामलों में गुरुवार को सुनवाई हुई। यह मामला 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि उनके पास दो पासपोर्ट रहे और उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान उनका प्रयोग भी किया। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली और अब 26 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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