Bangal News: छत्तीसगढ़ में चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए 6 हजार पदों पर नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
नई नियुक्तियों पर रोक का आदेश
हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग अगली सुनवाई तक किसी भी अभ्यर्थी को जॉइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकेगा। कोर्ट का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में उठे सवाल गंभीर हैं और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
Bangal News: फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी के आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने अदालत को बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। इसके प्रमाण के तौर पर उन्होंने बिलासपुर के एसएसपी द्वारा 19 दिसंबर 2024 को पुलिस मुख्यालय को लिखे गए पत्र का हवाला दिया, जिसमें गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया था। चूंकि भर्ती प्रक्रिया केंद्रीकृत है और सभी जिलों में एक ही आउटसोर्स एजेंसी कार्यरत है, इसलिए अन्य केंद्रों पर भी अनियमितताओं की आशंका जताई गई।
सरकार का पक्ष और कोर्ट का फैसला
सरकार की ओर से दलील दी गई कि शिकायत केवल एक केंद्र तक सीमित है। हालांकि, अब तक करीब 2,500 नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। अदालत ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आगे की सभी नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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