BENGAL NEWS: पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच बुधवार को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगी। इस निर्णय पर राज्य सरकार, नियुक्त शिक्षक और हजारों उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हैं।
जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रितब्रत कुमार मित्रा की बेंच ने 28 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें करीब छह महीने तक सुनीं। 12 नवंबर को सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सिंगल बेंच ने 32,000 नियुक्तियां की थीं रद्द
यह मामला 12 मई 2023 को उस समय सुर्खियों में आया, जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कई उम्मीदवारों को कम रैंक होने के बावजूद पैसे देकर नौकरी दिलाई गई थी।
राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे डिविजन बेंच में अपील किया। मामला शुरुआत में जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की बेंच को भेजा गया, लेकिन बाद में जस्टिस सेन ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद वर्तमान डिविजन बेंच को यह मामला सौंपा गया।
BENGAL NEWS: 2014 की TET आधारित नियुक्तियों पर विवाद
2014 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने TET परीक्षा के आधार पर 42,500 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। इसी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगने शुरू हुए। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि मेरिट सूची से छेड़छाड़ की गई और पैसे लेकर नियुक्तियां दी गईं। लंबी जांच और सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने 32,000 नियुक्तियों को अवैध मानते हुए रद्द घोषित कर दिया था।
BENGAL NEWS: क्या दोबारा झटका लगेगा राज्य सरकार को?
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि डिविजन बेंच सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखती है या उसमें बदलाव करती है। अगर नियुक्तियां फिर रद्द होती हैं, तो यह साल में दूसरी बार होगा जब शिक्षक भर्ती घोटाले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगेगा।
इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की डिविजन बेंच ने WBSSC की 2016 भर्ती पैनल को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया था, जिससे करीब 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हुई थीं। फैसले के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर बड़ा असर पड़ सकता है।
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