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सीमा पार ड्रग्स तस्करी पर सख्त फैसला, विशेष अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

Drug Smuggler

Drug Smuggler: पंजाब में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी के एक गंभीर मामले में जालंधर की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी ने दी।

PMLA के तहत अथर सईद दोषी करार

ईडी अधिकारी के अनुसार, जालंधर के विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने अथर सईद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि आरोपी सीमा पार हेरोइन तस्करी और उससे अर्जित धन को ठिकाने लगाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था।

Drug Smuggler: अपराध से अर्जित आय जब्त

विशेष अदालत ने ईडी द्वारा बरामद 17 लाख रुपये की अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) को जब्त करने का भी आदेश दिया। यह राशि हेरोइन की तस्करी और उसके बाद प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित की गई थी।

FIR के आधार पर शुरू हुई ED जांच

ईडी के जालंधर कार्यालय ने यह जांच पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में अथर सईद और अन्य लोगों पर सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा था।

Drug Smuggler: पहले भी हो चुकी थी तलाशी और कुर्की

ईडी ने 1 अप्रैल 2016 को पीएमएलए के तहत दो स्थानों पर तलाशी ली थी। इसके बाद 21 मार्च 2018 को जारी कुर्की आदेश के तहत अथर सईद की 17 लाख रुपये की चल संपत्ति जब्त की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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