Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जहां ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा कर रही है, वहीं गाजियाबाद जिले से सामने आए एक मामले ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिले में तैनात पुलिसकर्मी खुद ही सरकार की महिला सुरक्षा नीतियों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल, जिले में तैनात एक दारोगा पर महिला का शारीरिक शोषण, धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगा है। हैरानी की बात ये है कि महिला द्वारा थाने में शियाकत करने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद थाने में दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु की गई। आरोपी दरोगा का नाम जय सिंह है जो इस वर्तमान में बरेली जिले में तैनात है।
पहले जानें क्या है मामला ?
Ghaziabad News: पीड़ित के अनुसार, वह गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में रहती है। साल 2019 में एक व्यक्ति से हमारे परिवार का झगड़ा हुआ था। जिसका केस दर्ज कराया गया था। मामले में जांच कराने गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में तैनात दरोगा जय सिंह निगम निवासी जतवार, जिला अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान दरोगा ने कहा- आपके केस में पूरी मदद करूंगा। जिसके बाद शालीमार पुलिस चौकी में ले जाकर दरोगा ने मेरे साथ रेप किया और फिर गाजियाबाद की बंथला चौकी में बुलाकर कहा कि तुम्हारी पूरी मदद होगी। फिर बंथला चौकी में अकेला पाकर रेप किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी दरोगा ने खुद को अविवाहित बताकर उससे संबंध बनाए और कई वर्षों तक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया।
महिला का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने आर्य समाज मंदिर और कोर्ट में विवाह कर लिया। हालांकि, विवाह के बाद पीड़िता को पता चला कि दरोगा पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता ने दावा किया कि गर्भवती होने पर आरोपी ने उस पर गर्भपात के लिए दबाव डाला और उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात कराया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर दरोगा ने उसके भाई को एक कथित फर्जी मामले में जेल भिजवा दिया और उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
Ghaziabad News: महिला का कहना है कि उसने कई बार पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार, न्याय की तलाश में उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद के लोनी थाने में आरोपी दरोगा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 173 (महिला की सहमति के बिना संबंध बनाना), 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 312 (गर्भपात कराना) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।
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