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Hanskhali Case: नाबालिग से हुए जघन्य अपराध में 9 दोषियों को सज़ा, सीबीआई जांच में खुलासा

Hanskhali Case में नदिया जिले की अदालत ने नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। मुख्य दोषियों को आजीवन कारावास और अन्य को अलग-अलग सज़ाएँ व जुर्माना सुनाया गया। यह मामला हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा जांचा गया था।
नदिया में जघन्य अपराध का न्याय हुआ पूरा

Hanskhali Case: करीब दो साल पहले नदिया जिले के हांसखाली इलाके में दिल को झकझोर देने वाली एक ऐसी घटना हुए जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया।

नदिया के हांसखाली में हुआ जघन्य अपराध

नदिया जिले में मौजूद हांसखाली में साल 2022 में एक शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। जिसमें एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन श्मशान में जलाने का मामला सामने आया। इस सनसनीखेज घटना के मामले में अब राणाघाट विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है।

बता दें, राणाघाट एडीजे कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनकी सज़ा की घोषणा कर दी है। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा की गई थी।

Hanskhali Case: नदिया में जघन्य अपराध का न्याय हुआ पूरा
नदिया में जघन्य अपराध का न्याय हुआ पूरा

Hanskhali Case: अभियुक्तों और सज़ा का विवरण

  • सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक
    आरोप: IPC की धारा 120B, 34, 201, 506, 304(2), 376DA एवं POCSO एक्ट की धारा 6
    सज़ा: आजीवन कारावास
  • सुरजीत राय और आकाश बड़ई
    आरोप: IPC की धारा 120B, 34, 506
    सज़ा: विशेष शर्तों पर एक वर्ष की रिहाई और 50,000 रुपये जुर्माना
  • समरेंद्र गयाली, दीप्त गयाली और पियूष कांती भक्त
    आरोप: IPC की धारा 506, 201, 120B और 34
    सज़ा: पाँच वर्ष का कारावास
  • अंशुमान बागची
    आरोप: IPC की धारा 120B, 34 और 201
    सज़ा: तीन वर्ष का कारावास
नदिया में जघन्य अपराध का न्याय हुआ पूरा
नदिया में जघन्य अपराध का न्याय हुआ पूरा

अदालत के फैसले का समाज पर प्रभाव

यह आदेश राणाघाट विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सौमेन गुप्ता द्वारा सुनाया गया है। इस फैसले। ए समाज को कड़ा संदेश है कि अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Report By: Pijush

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