Indore news: मध्य प्रदेश के इंदौर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 38 वर्षीय आरोपी दिनेश को 2 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या की कोशिश के मामले में चार बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह दर्दनाक घटना अक्टूबर 2022 की है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में तीन उम्रकैद और IPC की धारा 307 के तहत एक उम्रकैद दी है। इसके साथ ही आरोपी पर 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। IPC की धारा 366 में उसे 5 साल की सख्त कैद की सजा मिली है।
Indore news: कैसे हुआ था वारदात का खुलासा?
12-13 अक्टूबर 2022 की रात बच्ची अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी। देर रात परिवार ने देखा कि बच्ची गायब है। तुरंत तलाश शुरू हुई, लेकिन बच्ची नहीं मिली। अगले दिन डायल-100 की टीम ने रेती मंडी रोड की झाड़ियों में घायल हालत में बच्ची को बरामद किया। परिजनों ने मौके पर ही उसकी पहचान की। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें एक ट्रक बच्ची के घर की ओर जाता और फिर लौटता दिखाई दिया। बच्ची के पिता ने ट्रक को पहचानते हुए बताया कि वह आरोपी दिनेश का है, जो उस समय ट्रक चला रहा था।
DNA से हुई पुष्टि, कोर्ट ने दिया सख्त फैसला
दिनेश को गिरफ्तार कर मेडिकल और DNA जांच कराई गई, जिसमें DNA मैच पॉजिटिव पाया गया। पुलिस ने चार्जशीट पेश की और कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने पीड़िता के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।
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