Jammu Kashmir: जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा कारणों से बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 5 किलोमीटर क्षेत्र में गैर-जरूरी आवागमन पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती संवेदनशीलता और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है। आदेश 14 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।
5 किमी सीमा क्षेत्र में सख्ती
प्रशासन के अनुसार बीओपी पहाड़पुर फॉरवर्ड से बीओपी करोल कृष्णा के बीच का इलाका विशेष रूप से संवेदनशील है। सीमा पार से फायरिंग, घुसपैठ और अन्य देश-विरोधी गतिविधियों की आशंका के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया। प्रशासन ने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सूचना देना संभव नहीं था।
Jammu Kashmir: रात में भारी वाहनों की आवाजाही बंद
पुराने सांबा-कठुआ रोड पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रक, टिपर और मल्टी-एक्सल सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह रोक 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी या स्थिति सामान्य होने पर पहले हटाई जा सकती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालिया घटनाओं के बाद एहतियाती कदम
प्रशासन ने बताया कि हाल के महीनों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई समेत कई सफलताएं मिली हैं। सीमा पर तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे आवश्यक कार्यों के अलावा बॉर्डर क्षेत्र में जाने से बचें और सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें।






