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लखीमपुर खीरी पुलिस की प्रभावी पैरवी, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा

Lakhimpur Kheri: उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने 11 साल पुराने एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला?

मामला जनपद के थाना मैलानी से जुड़ा है। वर्ष 2015 में ग्राम कोठीपुर निवासी तीन सगे भाइयों- मनोज, राजेश और कुलदीप उर्फ दीपू (पुत्रगण राजेन्द्र आरख)— के विरुद्ध एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का संगीन मामला सामने आया था। आरोपियों के उत्पीड़न से तंग आकर वादी की पुत्री ने आत्मघाती कदम उठा लिया था। घटना के बाद थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 408/2015 धारा 306 भादवि (भारतीय दंड विधान) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

Lakhimpur Kheri: न्यायालय का फैसला और सजा का विवरण

इस संवेदनशील मामले का विचारण माननीय न्यायालय ASJ/FTC NEW खीरी द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल और पैरवी टीम ने न्यायालय में सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।
दिनांक 28.01.2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सजा का विवरण निम्नवत है..
* दोषी: मनोज, राजेश और कुलदीप (निवासी कोठीपुर)।
* सजा: तीनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
* अर्थदण्ड: न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10,000-10,000/- रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया है।

इनकी रही मुख्य भूमिका

अपराधियों को सजा दिलाने में अभियोजन विभाग और पुलिस की समन्वय टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संदीप मिश्रा की ओजस्वी बहस और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा समय पर गवाहों व साक्ष्यों को पेश करने के विशेष योगदान की सराहना की जा रही है। लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के माध्यम से जिस तरह पुराने लंबित मामलों में त्वरित सजा कराई जा रही है, उससे जनपद के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसी तरह प्रभावी पैरवी जारी रहेगी ताकि पीड़ित परिवारों को उचित न्याय मिल सके।

Report BY: संजय कुमार

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