LPG rules changes: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी आपूर्ति से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन उपभोक्ताओं के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन है, उन्हें घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं दी जाएगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में भारत के राजपत्र में संशोधन प्रकाशित किया गया है।
दोनों कनेक्शन रखने वालों को करना होगा सरेंडर
नई अधिसूचना के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना घरेलू LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।सरकार ने साफ किया है कि PNG कनेक्शन होने के बावजूद कोई व्यक्ति घरेलू LPG सिलेंडर नहीं रख सकेगा और न ही सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से सिलेंडर रिफिल ले सकेगा।
LPG rules changes: नियम तुरंत प्रभाव से लागू
सरकार ने बताया कि यह संशोधन एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 में बदलाव करते हुए किया गया है। यह नियम गजट में प्रकाशन के साथ ही लागू हो गया है।

क्यों किया गया बदलाव
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य एलपीजी की आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना और दोहरी सब्सिडी या दुरुपयोग को रोकना है। PNG नेटवर्क के विस्तार के साथ कई घरों में दोनों कनेक्शन होने की स्थिति बन रही थी, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
LPG rules changes: उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर
इस फैसले के बाद जिन शहरों में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है और घरों में पाइप्ड गैस कनेक्शन लगा है, वहां उपभोक्ताओं को अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा।
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