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नियम विरुद्ध हूटर-बत्ती वाली निजी गाड़ियां: हाईकोर्ट सख्त, परिवहन उपायुक्त को किया तलब

MP NEWS: शहर में नियम विरुद्ध हूटर और बत्ती लगाकर दौड़ रही निजी गाड़ियों पर परिवहन विभाग की अनदेखी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस गंभीर मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए परिवहन उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट में बिना जवाब पहुंचे सरकारी वकील, खंडपीठ ने जताई नाराज़गी

जनहित याचिका में कहा गया था कि इंदौर की सड़कों पर कई निजी वाहन वीआईपी मूवमेंट के दौरान हूटर बजाते और बत्तियाँ जलाते हुए निकलते हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परिवहन विभाग से पूछा था कि अब तक ऐसे वाहनों पर कौन-सी कार्रवाई की गई है। लेकिन शुक्रवार को सरकारी वकील कोई हलफनामा या लिखित जवाब लाए बिना कोर्ट में पेश हुए, जिस पर प्रशासनिक जज की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई।

MP NEWS: कार्रवाई सिर्फ दिखावे की, बड़े मामलों पर चुप्पी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने दलील दी कि शहर में बड़ी संख्या में  निजी गाड़ियां सायरन और फ्लैशर का दुरुपयोग करती हैं। उन्होंने कहा कि विभाग केवल इक्का-दुक्का मामलों का हवाला देता है, जबकि वास्तविक कार्रवाई न के बराबर है।

अगली सुनवाई में परिवहन उपायुक्त को पेश होने का निर्देश

कोर्ट ने स्थिति को गंभीर मानते हुए परिवहन विभाग को फटकार लगाई और कहा कि अगली सुनवाई में उपायुक्त खुद उपस्थित होकर विस्तृत रिपोर्ट और विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट का यह आदेश अब शहर में नियम विरुद्ध हूटर-बत्ती इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की संभावनाओं को और मजबूत करता है।

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