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‘सांता क्लॉज’ के साथ थाने पहुंचे सौरभ भारद्वाज, ईसाई महिलाओं-बच्चों से बदसलूकी के मामले में दी शिकायत

क्रिसमस के दौरान ईसाई महिलाओं और बच्चों से कथित बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अमर कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। वह प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर ‘सांता क्लॉज’ की वेशभूषा में एक व्यक्ति के साथ थाने पहुंचे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमृतपुरी मार्केट में सांता टोपी पहने महिलाओं-बच्चों को घेरकर उन पर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।
saurabh bhardwaj:

saurabh bhardwaj: आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लाजपत नगर इलाके में क्रिसमस के दौरान सामने आए एक विवादित मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दी। शिकायत देने के लिए सौरभ भारद्वाज सांता क्लॉज की वेशभूषा में एक व्यक्ति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे।

अमर कॉलोनी में की गई शिकायत

यह शिकायत अमर कॉलोनी थाना में दी गई है। मामला अमृतपुरी मार्केट, गढ़ी गांव, ईस्ट ऑफ कैलाश (लाजपत नगर के पास) का है, जहां कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने क्रिसमस मना रही ईसाई महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी, डराने-धमकाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने की घटना को अंजाम दिया।

saurabh bhardwaj: यह था मामला

शिकायत के अनुसार, 21 दिसंबर के आसपास कुछ ईसाई महिलाएं और बच्चे बाजार में शांति से घूम रहे थे और उन्होंने सांता क्लॉज की टोपी पहन रखी थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात पुरुषों ने, जिनके बजरंग दल से जुड़े होने का आरोप है, उन्हें घेर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने महिलाओं और बच्चों पर धर्मांतरण के आरोप लगाए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पूरी घटना से महिलाएं और बच्चे डरे हुए और मानसिक रूप से परेशान नजर आए।

saurabh bhardwaj: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियों

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने 22 दिसंबर को इस वीडियो की आलोचना करते हुए इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर किया था। इसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी सोशल मीडिया के जरिए इस मामले की जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनका कहना है कि पुलिस मौके पर गई जरूर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज शिकायत

‘आप’ ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की कई गंभीर धाराओं का हवाला दिया है, जिनमें धारा 299, धारा 302, धारा 196 और धारा 79 शामिल हैं। शिकायत में अभिषेक (निवासी: इस्कॉन मंदिर के पास) और बनवारी लाल (निवासी: अमृतपुरी) को नामजद किया गया है। साथ ही कुछ अन्य आरोपी फिलहाल अज्ञात बताए गए हैं, जिनकी पहचान वीडियो फुटेज और बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों से संभव बताई गई है।

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