Supreme Court: आई-पैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी) से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि छापेमारी से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्टोरेज डिवाइस सुरक्षित रखे जाएं।
ईडी के गंभीर आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि आई-पैक के कार्यालय और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डाली गई। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं आरोपी हैं और डीजीपी राजीव कुमार की भूमिका सहयोगी की रही।
Supreme Court: एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिकाओं में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं और यदि ऐसे मामलों को अनदेखा किया गया तो इससे राज्यों में अराजक स्थिति पैदा हो सकती है।
दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश
अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।
Supreme Court: ईडी की नई अर्जी और बचाव पक्ष की दलीलें
ईडी ने नई याचिका दाखिल कर डीजीपी राजीव कुमार सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं और चुनाव से पहले एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप का एक पैटर्न सामने आ रहा है।







