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संभल के शाही इमाम पर करोड़ों का जुर्माना, मस्जिद-दरगाह पर चल सकता है योगी सरकार का बुलडोजर

Sambhal royal Imam

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार कोर्ट ने जांच के बाद शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई मेहताब हुसैन पर करीब 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें कब्जे वाली जमीन खाली करने का आदेश भी दिया गया है।

ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण का आरोप

प्रशासन के अनुसार यह मामला संभल जिले के सैफ खां सराय गांव से जुड़ा है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन ग्राम समाज की बताई गई है और इसे पौधारोपण के लिए आरक्षित दिखाया गया है। थानीय लेखपाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 1340 वर्ग मीटर जमीन पर मकान, मस्जिद और दरगाह का निर्माण किया गया है। आरोप है कि इन निर्माणों पर शाही इमाम और उनके भाई का कब्जा है और उनका परिवार भी इसी परिसर में रहता है। बताया जा रहा है कि ये निर्माण कई दशक पहले किए गए थे।

UP News: कोर्ट ने दिया जमीन खाली करने का आदेश

मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने कब्जाधारियों को निर्धारित समय सीमा में जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। प्रशासन के मुताबिक आदेश के बाद संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय के भीतर जमीन खाली नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। सुनवाई के दौरान शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी ने इस जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि यह स्थान एक धार्मिक स्थल है और यहां मस्जिद व मजार का निर्माण कई साल पहले किया गया था।

इमाम पक्ष का दावा है कि यह परिसर वक्फ बोर्ड में दर्ज है और यहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रम प्रशासन की जानकारी में आयोजित होते रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग का कहना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जमीन ग्राम समाज की है और इस पर किए गए निर्माण को वैध नहीं माना जा सकता।

अवैध निर्माण के खिलाफ जारी है अभियान

संभल जिले में प्रशासन इन दिनों सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत पहले भी कई इलाकों में कार्रवाई की जा चुकी है। सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग और नरौली जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाए गए हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले में करीब 17 मस्जिदें, 12 मजारें और दो मदरसों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

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