CJP Tricolour March: कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार को प्रस्तावित तिरंगा मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। वहीं, डीसीपी नेहा यादव ने प्रेसवार्ता में बताया कि पुलिस राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए 11 चुनिंदा लोगों के समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर अनुमति देने की व्यवस्था कर सकती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
CJP Tricolour March: क्या बोलीं डीसीपी नेहा यादव-
डीसीपी नेहा यादव के अनुसार, दिल्ली पुलिस 11 चुनिंदा लोगों के समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, गरिमा और मर्यादा बनाए रखना जरूरी होगा। साथ ही, तिरंगे और राष्ट्रगान से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा।
CJP Tricolour March: CJP ने लोगों से क्या अपील की-
CJP ने सोशल मीडिया और पत्रकारवार्ता के जरिए आम लोगों से शुक्रवार शाम पांच बजे हाथों में तिरंगा लेकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जुटने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा सेंट्रल पार्क-
डीसीपी नेहा यादव ने शुक्रवार शाम पत्रकारवार्ता में बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। NDMC ने पुलिस से इस संवेदनशील सार्वजनिक पार्क की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देने का अनुरोध किया है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है।
व्यापारियों ने जताई कारोबार प्रभावित होने की चिंता-
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, त्योहारों के मौसम में कनॉट प्लेस की व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका को लेकर कई व्यापारी संगठनों और मार्केट एसोसिएशनों ने आवेदन दिया है। व्यापारियों का कहना है कि उपद्रवी तत्वों और गैरकानूनी जमावड़े के कारण उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले से जुड़े एक प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी व्यापारिक गतिविधियों में बाधा की आशंका पर गौर किया है। पुलिस ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे।
धारा 163 लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई-
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। पुलिस ने आम लोगों से इस आदेश का उल्लंघन करने वाली किसी भी सभा में शामिल नहीं होने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, पुलिस ने लोगों से क्षेत्र में शांति बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने और दुकानदारों के कारोबार में बाधा नहीं डालने का अनुरोध किया है।








