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किन-किन शर्तों पर मिली आशुतोष रांका और सौरव दास को जमानत? जानिए पूरी डिटेल

Ashutosh Saurav Bail: किन शर्तों पर मिली आशुतोष और सौरव को जमानत

Ashutosh Saurav Bail: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में CJP के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को राहत मिली है। सात दिन तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद दोनों को रिहा करने का आदेश दिया गया। दिल्ली की अदालत ने पुलिस की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की। दोनों नेताओं को कुछ शर्तों और लिखित आश्वासन के आधार पर रिहाई मिली है।

50-50 हजार रुपये के मुचलके पर मिली राहत

अदालत ने आशुतोष रांका और सौरव दास को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती मुचलके पेश करने का निर्देश दिया। दोनों को जमानत की शर्तों का पालन करना होगा। निजी मुचलका कानूनी आश्वासन होता है, जिसके तहत संबंधित व्यक्ति अदालत की शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी लेता है।

Ashutosh Saurav Bail: शांति बनाए रखने का देना पड़ा आश्वासन

रिहाई के दौरान दोनों नेताओं ने अदालत में लिखित आश्वासन दिया कि वे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि वे कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने उनके आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लिया।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर शर्त

दोनों नेताओं ने आश्वासन दिया कि जंतर-मंतर को नियमानुसार दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने तक वे वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि भविष्य में होने वाले प्रदर्शन संविधान और कानून के दायरे में रहेंगे। यह शर्त जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले के संदर्भ में रखी गई है।

Ashutosh Saurav Bail: सुनवाई में उपस्थित रहना होगा अनिवार्य

अदालत ने दोनों नेताओं को मामले की प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहने और जमानत की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस दौरान पुलिस को जमानतदारों के सत्यापन से संबंधित रिपोर्ट पेश करनी है। दोनों नेताओं की रिहाई के बाद भी मामले की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

 

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