Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने दो दिनों के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को ही लोग ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। 9 नवंबर से पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने पटाखे जलाने, उनकी बिक्री और नो-क्रैकर जोन को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं।
Delhi-NCR: सुबह और रात में ही जला सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। इसके मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इन निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल दो दिनों के लिए दी गई है। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों पर दोबारा प्रतिबंध लागू हो जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए हैं।
Delhi-NCR: इन जगहों पर नहीं जला सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और वृद्धाश्रम जैसे संस्थानों के आसपास 300 मीटर का दायरा नो-क्रैकर जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों की पहचान करने, जमीन पर निशान लगाने और सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि पटाखों के कारण बीमार लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तय जगहों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने NCR के सभी जिला कलेक्टरों और जिला कमिश्नरों को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए निर्धारित स्थानों की पहचान करने को कहा है। इसके लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों से सलाह लेने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। अवैध और पारंपरिक पटाखों की बिक्री रोकने के लिए वाहनों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दुकानों पर लगाने होंगे जागरूकता बैनर
अदालत ने पटाखों की निर्धारित बिक्री वाली जगहों और दुकानों पर जागरूकता संबंधी बैनर लगाने का निर्देश दिया है। इन बैनरों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि CSIR-NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे की जा सकती है। दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रीन पटाखे उचित तरीके से सीलबंद डिब्बों में ही बेचे जाएं। कोर्ट ने अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा है।
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