SIR In Meerut: उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान जोरों पर है। मेरठ जिले में वोटर लिस्ट को बुलेटप्रूफ बनाने के लिए ड्राफ्ट सूची के सत्यापन में भारी अनियमितता सामने आई है। कुल 2 लाख 75 हजार 211 मतदाताओं पर नजर टिक गई, जिन्होंने गणना प्रपत्र तो भरा लेकिन 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से अपना या माता-पिता का डिटेल मैच नहीं कराया। पहले ही दिन 40 हजार को नोटिस थमाए जा चुके हैं। यह कदम मतदाता सूची को फर्जी एंट्रीज से मुक्त करने का ऐतिहासिक प्रयास है।
2025 की वोटर लिस्ट में मेरठ की सात विधानसभा सीटों पर 26 लाख 99 हजार 820 वोटर दर्ज थे। SIR के तहत 20 लाख 34 हजार 184 ने फॉर्म जमा किए। इनमें 17 लाख 58 हजार 225 का वेरिफिकेशन पुरानी लिस्ट से हो गया बाकी 2.75 लाख के डॉक्यूमेंट्स में खामियां पाई गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी. के. सिंह ने साफ कहा कि यह अभियान किसी पात्र वोटर को बाहर नहीं होने देगा, न ही अपात्र को अंदर।
नोटिस का सफर BLO से AERO तक
इन वोटरों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर पहुंचाकर नोटिस दे रहे हैं। सात दिनों में जवाब जरूरी, जिसमें जन्मतिथि, जन्मस्थान के प्रमाण-पत्र लगेंगे। सुनवाई सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) करेंगे। जिले में 269 AERO तैनात हैं—मेरठ दक्षिण (70), शहर (25), कैंट (64), किठौर (36), हस्तिनापुर (24), सरधना (22), सिवालखास (28)। हर AERO को रोज 100 केस निपटाने होंगे। सुनवाई के लिए प्रत्येक विधानसभा में अलग साइट्स तय नोटिस में डिटेल्स दी जा रही हैं।
SIR In Meerut: रविवार से विशेष ड्राइव बूथ पर धमाल
ड्राफ्ट लिस्ट पर दावा-आपत्ति के लिए तीन दिन का मेगा अभियान—18 जनवरी (रविवार), 31 जनवरी और 1 फरवरी। सभी बूथों पर अधिकारी और BLO ड्यूटी पर रहेंगे। फॉर्म-08 (सुधार), फॉर्म-07 (आपत्ति), फॉर्म-06 (नया पंजीकरण) भर सकेंगे। 18 जनवरी को सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक हर बूथ पर लिस्ट का पब्लिक रीडिंग होगी। अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई का ऐलान।
डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जन्मतिथि पर निर्भर
आयोग ने जन्मतिथि के आधार पर नियम सेट किए
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे: सिर्फ अपना जन्म प्रमाण।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक: अपना + माता/पिता का एक जन्म प्रमाण।
2 दिसंबर 2004 बाद अपना + दोनों माता-पिता का प्रमाण।
विदेशी मूल के माता-पिता हों तो पासपोर्ट-वीजा कॉपी जरूरी। विदेश जन्मे वोटर भारतीय मिशन का बर्थ सर्टिफिकेट दें। मान्य दस्तावेज: आधार, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण, फैमिली रजिस्टर, लैंड अलॉटमेंट लेटर आदि। केंद्र/राज्य सरकार या PSU के आईडी मान्य।
Report By: यश मित्तल







