Raja Murder Case: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस मामले में राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप सोनम और उसके साथियों पर है। वहीं, सोनम लगातार खुद को बेगुनाह बता रही है।
फिलहाल जमानत रहेगी जारी
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अब 14 जुलाई, मंगलवार को मेघालय सरकार की याचिका पर अगली सुनवाई करेगा। तब तक सोनम रघुवंशी की जमानत जारी रहेगी। अदालत ने मेघालय सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोनम की गिरफ्तारी के समय तैयार किए गए अरेस्ट मेमो और उससे जुड़े अन्य दस्तावेजों की प्रतियां कोर्ट में पेश करे।

Raja Murder Case: हलफनामे में खुद को बताया निर्दोष
सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि वह पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने अदालत से कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसे में सिर्फ आरोपों के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता।सोनम ने यह भी कहा कि इस मामले में उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है। कोर्ट की ओर से तय की गई शर्तों का वह पालन कर रही है और फिलहाल शिलांग में रह रही है। इसके अलावा, इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए उसके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है।
टाइपो एरर को बताया जमानत की वजह
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि एक टाइपिंग गलती के कारण सोनम को जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 की जगह गलती से धारा 403 टाइप हो गई थी और इसी टाइपो एरर को अदालत ने जमानत का आधार माना। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच कर रही है।
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