UP POLITICS: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी 75 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। नई जिला पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक वही नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।
11 जुलाई को पूरा हो रहा पांच वर्षीय कार्यकाल
शासनादेश के अनुसार वर्ष 2021 में गठित जिला पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-20(3-क) के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है, ताकि नई पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।
UP POLITICS: जिलाधिकारियों को नामित करने का अधिकार
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है कि वे संबंधित निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित करें। प्रशासक केवल सामान्य और नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। किसी भी नीतिगत निर्णय की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई विशेष प्रस्ताव होगा तो उसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा।
पहली बार जिला पंचायतों में लागू हुई व्यवस्था
यह फैसला पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी, जिसके आधार पर उनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। सरकार ने पहली बार जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है।
UP POLITICS: ग्राम पंचायतों के बाद अब जिला पंचायतों में भी प्रयोग
इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी सरकार ने अधिकारियों की बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था। अब उसी व्यवस्था को जिला पंचायतों में भी लागू किया गया है।
UP POLITICS: ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी हो सकती है समान व्यवस्था
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसी तर्ज पर क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक) में भी व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके लिए भी निवर्तमान प्रमुखों को प्रशासक बनाए जाने संबंधी आदेश 18 जुलाई के आसपास जारी किए जाने की संभावना है।
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