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पुलिस लाठीचार्ज केस पर CJI सूर्यकांत का फूटा गुस्सा! बोले-‘याचिका खारिज नहीं की’, जानिए कोर्ट में क्या हुआ

SUPREME COURT NEWS: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को भ्रामक बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई औपचारिक याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी, इसलिए उसे खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता।

क्या था मामला?

20 जुलाई को NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर CJP के नेतृत्व में जंतर-मंतर से ‘चलो संसद’ मार्च निकाला गया था। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था। इस कार्रवाई में कई छात्रों के घायल होने का दावा किया गया।

SUPREME COURT NEWS: मीडिया रिपोर्टों पर जताई आपत्ति

22 जुलाई को एक वकील ने अदालत के समक्ष पुलिस कार्रवाई का स्वतः संज्ञान लेने का मौखिक अनुरोध किया था। इस दौरान CJI की मौखिक टिप्पणी को कई मीडिया रिपोर्टों में इस तरह पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इन रिपोर्टों को गलत बताते हुए कहा कि अदालत में कोई विधिवत याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्री से जांच कराई, जहां इस मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज या याचिका दर्ज नहीं मिली।

‘भ्रामक रिपोर्टिंग से बचें’

CJI ने कहा कि केवल एक मौखिक प्रतिवेदन को याचिका मानकर रिपोर्ट करना उचित नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि बिना तथ्यात्मक स्थिति जाने इस तरह की खबरें प्रकाशित करना जिम्मेदार पत्रकारिता के अनुरूप नहीं है।

SUPREME COURT NEWS: याचिका दायर होने पर होगी सामान्य प्रक्रिया

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस मामले में कोई विधिवत जनहित याचिका (PIL) या अन्य याचिका दाखिल की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगा।

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