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Hardik Pandya के खिलाफ तिरंगे के अपमान की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला?

टी20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एक नए विवाद में घिर गए हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर की ओर से दी गई है। आरोप है कि विश्व कप जीत के बाद अहमदाबाद में आयोजित जश्न के दौरान पंड्या ने तिरंगे को कंधे पर ओढ़कर मैदान में दौड़ते और नाचते हुए जश्न मनाया, जो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पंड्या को तिरंगा ओढ़े हुए जश्न मनाते देखा गया है। एक अन्य वीडियो में वह मंच पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटे हुए दिखाई देते हैं और उस समय भी उनके कंधे पर तिरंगा मौजूद है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ के तहत अनुचित माना जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर ली है और मामले की जांच पर विचार किया जा रहा है। भारत की ऐतिहासिक जीत के बीच सामने आया यह विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है।
Hardik Pandya

Hardik Pandya Controversy : टी20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां देशभर में जश्न का माहौल है, वहीं भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एक नए विवाद में घिर गए हैं। उन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर की ओर से दी गई है। आरोप है कि टीम इंडिया की जीत के बाद अहमदाबाद में आयोजित जश्न के दौरान पंड्या ने तिरंगे के साथ ऐसा व्यवहार किया, जो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप नहीं था।

शिकायतकर्ता का कहना है कि विश्व कप जीत के बाद मैदान में खिलाड़ियों के जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इन वीडियो में हार्दिक पंड्या कंधे पर तिरंगा ओढ़े हुए मैदान पर दौड़ते और नाचते नजर आ रहे हैं।

Hardik Pandya

एक अन्य वीडियो में वह मंच पर जश्न के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटे हुए दिखाई देते हैं और उस समय भी उनके कंधे पर तिरंगा मौजूद है। वकील का दावा है कि इस तरह तिरंगे को ओढ़कर जश्न मनाना और मंच पर लेटना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ माना जा सकता है।

राष्ट्रीय सम्मान कानून का दिया गया हवाला

शिकायत में वकील वाजिद खान ने ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ का हवाला दिया है। उनके मुताबिक इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति तिरंगे का अनुचित तरीके से उपयोग करता है या उससे असम्मानजनक व्यवहार करता है तो यह कानूनन अपराध माना जा सकता है। शिकायत में इसी अधिनियम की धारा 2 का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।

पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत

वाजिद खान ने बताया कि उन्होंने बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। शुरुआत में पुलिस ने कहा कि घटना अहमदाबाद में हुई है, इसलिए मामला वहीं दर्ज होना चाहिए। हालांकि शिकायतकर्ता का तर्क था कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश का प्रतीक है, इसलिए इसके अपमान से जुड़ी शिकायत किसी भी शहर में दर्ज की जा सकती है। बाद में पुलिस ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया और उन्हें उसकी रसीद भी सौंप दी। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच को लेकर आगे की प्रक्रिया पर विचार कर रही है।

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद सामने आया मामला

गौरतलब है कि भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह भारत का तीसरा टी20 विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम इंडिया 2007 और 2024 में भी यह ट्रॉफी जीत चुकी है। खास बात यह रही कि इस बार भारत ने अपने ही देश में टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा और लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप चैंपियन बना। हालांकि जीत के जश्न के बीच अब हार्दिक पंड्या से जुड़ा यह विवाद चर्चा का विषय बन गया है।

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