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अवैध कब्जाधारियों को आखिरी चेतावनी! 20 जून तक खाली करें, वरना चलेगा बुलडोजर

DELHI NEWS: नोएडा प्राधिकरण ने यमुना और हिंडन (हरनंदी) नदी के डूब क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अगले पांच दिनों तक लगातार बुलडोजर कार्रवाई होगी और 20 जून तक डूब क्षेत्र में बने सभी अवैध फार्म हाउस, रिसॉर्ट, पक्के मकान, स्विमिंग पूल और अन्य निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

20 जून तक हर हाल में पूरी करनी होगी कार्रवाई

प्राधिकरण के सीईओ ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा तक यदि संबंधित वर्क सर्किल में कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। प्रशासन ने इस अभियान को पूरी तरह ‘नो-टॉलरेंस’ नीति के तहत चलाने का फैसला किया है।

DELHI NEWS: डूब क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं

प्राधिकरण के अनुसार यमुना और हिंडन का डूब क्षेत्र नोटिफाइड एरिया है, जहां किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भू-माफियाओं ने वर्षों से अवैध प्लॉटिंग कर आलीशान फार्म हाउस, रिसॉर्ट और अन्य व्यावसायिक निर्माण खड़े कर दिए हैं, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है।

इन इलाकों में चलेगा बुलडोजर अभियान

यमुना डूब क्षेत्र में सेक्टर-94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168 और सेक्टर-150 के आसपास के क्षेत्र कार्रवाई के दायरे में हैं। वहीं हिंडन (हरनंदी) डूब क्षेत्र में छिजारसी, सेक्टर-63ए, बहलोलपुर, शाहदरा, सुथियाना, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर-123, 118, 115, 143, 143ए, 148 तथा मोमनाथल के आसपास अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है।

DELHI NEWS: बाढ़ और रेस्क्यू ऑपरेशन में बनते हैं बाधा

प्राधिकरण का कहना है कि डूब क्षेत्र में बने अवैध निर्माण बाढ़ के दौरान जल निकासी और राहत-बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बनते हैं। यही वजह है कि इन निर्माणों को हटाने का अभियान तेज किया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशासन को राहत कार्यों में परेशानी न हो।

भू-माफियाओं से सतर्क रहने की अपील

नोएडा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे डूब क्षेत्र में भू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लॉट या निर्माण न खरीदें। बिना नक्शा पास और बिना वैध अनुमति के बनाए गए सभी निर्माण अवैध हैं और अगले कुछ दिनों में इन्हें पूरी तरह जमींदोज किया जाएगा। प्राधिकरण ने लोगों से निवेश से पहले भूमि की वैधता की जांच करने की भी सलाह दी है।

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