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कार कंपनी को देनी होगी नई कार या लौटाने होंगे पूरे पैसे; E20 फ्यूल से जुड़ा फैसला आया सामने

E20 फ्यूल पर कोर्ट का बड़ा फैसला

E20 Fuel Verdict: देश में E20 फ्यूल को लेकर बढ़ती बहस के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत (अतिरिक्त पीठ) से एक केस सामने आया है, जहां एक मशहूर कार कंपनी और उसके स्थानीय डीलर के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया गया है। ई-20 (E20) पेट्रोल और इंजन की खराबी को लेकर आया यह आदेश अपनी तरह का देश का पहला मामला है। कोर्ट ने ग्राहक के साथ हुए धोखे और खराब सर्विस को लेकर कंपनी और डीलर दोनों को जिम्मेदार माना है।

अदालत का क्या है आदेश?

अदालत ने साफ किया है कि यदि कंपनी और उसका डीलर 45 दिनों के भीतर ग्राहक को नई कार नहीं सौंपते हैं, तो उन्हें गाड़ी की पूरी कीमत, आरटीओ और बीमा खर्च को मिलाकर कुल 20 लाख 50 हजार 494 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही इस रकम पर आदेश की तारीख से लेकर भुगतान के दिन तक 7% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। यही नहीं, ग्राहक को हुई दिमागी परेशानी के लिए 1 लाख रुपये का हर्जाना और कोर्ट-कचहरी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये अलग से देने होंगे।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जून 2024 में मशहूर कार कंपनी के शोरूम से एक महंगी कार खरीदी थी। लेकिन गाड़ी लेते ही उसमें लगातार खराबी आने लगी और उसका इंजन बार-बार बंद होने लगा। जब डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर सर्विस सेंटर पहुंचे, तो कंपनी और डीलर ने इसे मुफ्त में ठीक करने से साफ मना कर दिया। सर्विस सेंटर और कंपनी के इंजीनियरों ने डॉक्टर को 5.30 लाख रुपये का एक भारी-भरकम एस्टीमेट थमा दिया।

नया पेट्रोल सपोर्ट नहीं करता था इंजन

देश भर के पेट्रोल पंपों पर अब 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल (E20) मिल रहा है। जांच में पता चला कि इस मशहूर कार का इंजन इस नए पेट्रोल को झेलने के लायक ही नहीं था और कंपनी ने यह बेहद जरूरी बात गाड़ी बेचते समय ग्राहक से छुपाकर रखी थी।अदालत ने माना कि पेट्रोल की मिलावट पर ग्राहक का कोई नियंत्रण नहीं था और कंपनी ने जानबूझकर ग्राहक को धोखा दिया है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने डॉक्टर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो आने वाले समय में ई-20 पेट्रोल से जुड़ी शिकायतों के लिए देश में एक नजीर बनेगा।

Written by- Anushka

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