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Election Commission of India SIR Phase 2: जानिए मतदाता गणना प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज़

Election Commission of India SIR Phase 2 शुरू — घर-घर होगी मतदाता गणना

Special Intensive Revision: नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा मतदाता सूची के आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फ़रवरी 2026 तक दूसरा चरण चलने वाला है। आपको बता दें,  4 नवम्बर से घर-घर जाकर मतदाता परिगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

Election Commission of India SIR Phase 2 शुरू — घर-घर होगी मतदाता गणना
Election Commission of India SIR Phase 2 शुरू — घर-घर होगी मतदाता गणना

12 राज्यों में जारी एसआईआर

इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हुई है। इसे लोकतंत्र की बड़ी सफाई कह सकते हैं।

पूरा कार्यक्रम और तारीखें

  • 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा कार्य ।
  • 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग/ ट्रेनिंग।
  • 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर- घर जाकर गणना ।
  • 9 दिसंबर- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन।
  • 9 दिसंबर से 8 जनवरी- दावे और आपत्ति काल ।
  • 9 दिसंबर से 31 जनवरी- नोटिस फेज (सुनवाई  और जांच)
  • 7 फरवरी 2026- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

क्या है घर पर दिए जाने वाला परिगणना प्रपत्र और सही भरने का तरीका

बीएलओ द्वारा घर पर दिया जाने वाला यह प्री-प्रिंटेड फॉर्म बहुत जरूरी है। इस फॉर्म में आपको 2 खंड और कुछ सहायक कॉलम मिलेंगे, जो आपको सही तरह से भरने होंगे।

खंड “अ” (मुख्य पहचान विवरण)

* निर्वाचक का नाम:
* ईपिक नंबर:
•पता:
•तहसील:
•जिला:
•क्रम संख्या:
•भाग संख्या:
•विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:
•राज्य का नाम:

खंड “ब” (व्यक्तिगत विवरण)

* जन्म तिथि (DD, MM, YYYY):
* आधार संख्या (वैकल्पिक):
* मोबाइल नंबर:
* पिता/ अभिभावक का नाम:
* पिता/ अभिभावक का ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो):
* माता का नाम:
* माता का ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो):
* पति या पत्नी का नाम ( यदि लागू हो):
* पति या पत्नी का ईपिक (नंबर यदि उपलब्ध हो):

दो प्रमुख अतिरिक्त भाग (महत्वपूर्ण)

1. पहला भाग — अगर आपका नाम 2002 की वोटर सूची में था तो वही जानकारी इस खंड में दें (नोट: केवल एक कॉलम भरें)।

  • निर्वाचक का नाम:
  • ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  • रिश्तेदार का नाम:
  • रिश्ते का नाम:
  • जिला:
  • राज्य का नाम:
  • विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:
  • विधानसभा क्षेत्र की संख्या :
  • भाग संख्या:

2. दूसरा भाग — वे लोग जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं था, वे अपने विभिन्न रिश्तेदारों आदि का विवरण इस खंड में भर सकते हैं — भरते समय BLO से सलाह ज़रूर लें। खासकर “रिश्ते का नाम” कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है।

  • नाम:
  • ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो):
  • रिश्तेदार का नाम :
  • जिला:
  • राज्य का नाम :
  • विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम:
  • विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या:
  • भाग संख्या:
  • क्रम संख्या:

सावधानियाँ: फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां (जैसे दिन, माह, वर्ष उल्टा भरना, EPIC नंबर गलत और रिश्तेदारी का गलत लिखना) आपकी नामांकन प्रक्रिया में परेशानी डाल सकती हैं। इसलिए BLO से भरवाते वक्त सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और पूछकर भरें।

एसआईआर के लिए दस्तावेज इस प्रकार है

1. किसी भी केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के नियमित कर्मचारी/ पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश।
2. भारतीय सरकार/ बैंक/ स्थानीय प्राधिकरण/ पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/ दस्तावेज
3. समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/ शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. ओबीसी/ एसटी/ एससी या कोई भी जाती प्रमाण पत्र ।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
10. राज्य/ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/ मकान आवंटन प्रमाण पत्र ।

फोटो, QR कोड और अन्य तकनीकी बातें

Special Intensive Revision: फॉर्म पर आपका पुराना फोटो और एक QR कोड मौजूद होगा। इस QR को स्कैन करने पर फॉर्म से जुड़ी जानकारी खुल सकती है। चुनाव आयोग का कहना है कि पोलिंग सत्यापन के लिए आप दो पासपोर्ट साइज फोटो को पहले से तैयार रख लें और BLO के आने पर उन्हें फॉर्म पर लगा दें।

मतदाता में नाम न होने की स्थिति में क्या करें

Special Intensive Revision: यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं आता है तो 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2025 तक आप आपत्ति और दावा कर सकते हैं। जिसके बाद आखिरी लिस्ट 7 फ़रवरी 2026 को प्रकाशित हो जाएगी।

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Research by: Aadarsh kathane

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